नई दिल्ली. कोरोना संकट के बीच अगर आपने कुछ समय के लिए ईएमआई नहीं चुकाने की छूट (EMI Moratorium) की सुविधा ली है और अपने लोन को कम ब्याज दर (Lower Interest Rate) की पेशकश कर रहे दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो संभव है कि आपकी ऐप्लीकेशन मौजूदा कर्जदाता खारिज कर दे. बैंक बाजार डॉट कॉम के सीईओ आदिल शेट्टी का कहना है कि क्रेडिट पॉलिसी और रिस्क असेसमेंट के आधार पर कर्जदाता बैंक ग्राहक की बचे हुए लोन को दूसरे बैंक में ट्रांसफर (Loan Transfer) करने की ऐप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं. ये बिलकुल जरूरी नहीं है कि सभी ग्राहकों की ऐप्लीकेशन मंजूर कर दी जाएं.
ब्याज लागत में बचत के लिए ट्रांसफर कराया जाता है लोन
शेट्टी के मुताबिक, कर्जदाता (Lender) यह मान लेगा कि जिन उधारकर्ताओं (Borrowers) ने मोरेटोरियम का विकल्प चुना है, वे कैश फ्लो (Cash Flow) की समस्या का सामना कर रहे हैं. ऐसे में जब तक ग्राहक कर्जदाता बैंक को यह समझाने में सक्षम नहीं हो जाते हैं कि उनकी कैश फ्लो की समस्या का समाधान हो गया है, तब तक बकाया कर्ज का ट्रांसफर दूसरे बैंक में करना मुश्किल हो सकता है. दरअसल, ज्यादातर ग्राहक कम ब्याज दर के आधार पर किसी बैंक से अपने कर्ज को दूसरे बैंक में ट्रांसफर कराते हैं. इससे उन्हें ब्याज लागत (Interest Cost) में बचत का फायदा मिल जाता है.
फेडरल बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बाबू केए ने कहा कि कैश फ्लो की चुनौती का सामना कर रहे ज्यादातर ग्राहक मोरेटोरियम का विकल्प चुनते हैं. उनके मुताबिक, लोन मंजूर होने के लिए आपकी आय और इनकम सोर्स की पूारी जानकारी ली जाती है. लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे में नए कर्जदाता मोरेटोरियम खत्म होने और ग्राहक की ओर से ईएमआई भुगतान फिर शुरू होने तक का इंतजार कर सकते हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसके तहत ईएमआई मोरेटोरियम चुनने वाले उपभोक्ता समेत किसी भी ग्राहक का लोन दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने से रोका जा सके. फिर भी बैंक लोन ट्रांसफर की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं.
ज्यादातर वही ग्राहक बाकी लोन को दूसरे बैंकों में ट्रांसफर करने की ऐप्लीकेशन लगाते हैं, जिन्होंने फ्लोटिंग रेट पर कर्ज लिया होता है. दरअसल, फ्लोटिंग रेट होम लोन में कर्ज के समय से पहले भुगतान करने पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगाया जाता है. वहीं, अगर नया बैंक ग्राहक को मौजूदा कर्जदाता के मुकाबले 0.50 फीसदी कम दर पर लोन की पेशकश करता है तो उपभोक्ता लोन ट्रांसफर ऐप्लीकेशन देते हैं. हालांकि, इसमें ज्यादातर वही ग्राहक ये कदम उठाते हैं, जिनके लोन की अवधि 10 साल या उससे ज्यादा बची होती है. इससे उन्हें ब्याज लागत में अच्छी खासी बचत हो जाती है.
अब सवाल ये उठता है कि अगर आपका मोरेटोरियम 31 अगस्त को खत्म हो रहा है और आप लोन ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा. जानकारों का कहना है कि मोरेटोरियम खत्म होने के बाद ग्राहक अगले कुछ महीने नियमित तौर पर ईएमआई का भुगतान करें. इससे नए कर्जदाता मान लेंगे कि आपकी कैश फ्लो की समस्या खत्म हो चुकी है और आसानी से कर्ज का भुगतान कर सकते हैं. माय लोन केयर के सीईओ गौरव गुप्ता कहते हैं कि इसके बाद आपका लोन बहुत आसानी से दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो सकता है. इसके अलावा अगर आपको ईएमआई भुगतान में परेशानी आ रही है तो आप अपने कर्ज का पुनर्गठन करा सकते हैं. (साभार News18 )
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