(देवेंन्द्र चमोली)
रुद्रप्रयाग- एक बार फिर राज्य में (हरिद्वार को छोडकर) पंचायतों में प्रशासकों को नियुक्त किया जायेगा। राज्य सरकार समय पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करने की स्थिति में नहीं दिख रही है। लिहाजा कल से समाप्त हो रहे ग्राम पंचायतो व 2 दिसम्बर को समाप्त हो रहे क्षेत्र व जिला पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति के आदेश शासन ने जारी किये है।
सचिव पंचायती राज चन्द्रेश कुमार यादव द्वारा जारी आदेश के अनुशार वर्तमान में पंचायतों के समाप्त हो रहे कार्यकाल के पश्चात त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपरिहार्य कारणों के चलते कराना संभव नहीं हो पा रहा है। उत्तराखझड पंचायती राज अधिनियम 2016 संसोधित पंआयती राज अधिनियम 2020 की धारा 130 की उप धारा 6 के तहत समस्त जिलाधिकारियों को कार्यकाल समाप्ति पर अधिकतम छः मास अथवा पंचायत गठन तक प्रशासकों को नियुक्त करने के आदेश निर्गत किये गये हैं। इस तरह पंचायत चुनाव समय पर होने पर विराम लग गया।
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