नई दिल्ली ,। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजधानी दिल्ली के तीन नगर निकायों को एक करने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय ने अपने अधिसूचना में कहा है कि 22 मई से दक्षिण, उत्तर और पूर्वी एमसीडी को दिल्ली के एक नगर निगम के रूप में माना जाएगा। दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 के अनुसार, केंद्र सरकार निगम की पहली बैठक होने तक नए एकीकृत नागरिक निकाय को चलाने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगी।
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल आज समाप्त हो गया, जबकि अन्य दो नगर निकाय- उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी डीएमसी का कार्यकाल क्रमश: 19 मई और 22 मई खत्म हो रहा है। दिल्ली के तीन नागरिक निकायों को एकीकृत करने वाले कानून को 30 मार्च को लोकसभा और 5 अप्रैल को राज्यसभा की ओर से हरी झंडी मिली थी। इसके बाद 18 अप्रैल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से विधेयक पर अपनी सहमति देने के बाद यह अधिनियम एक कानून बन गया था।
दिल्ली के तीन नगर निकायों के विलय के कदम ने राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का भी खेल शुरू कर दिया था। दिल्ली की गद्दी संभाल रही आम आदमी पार्टी ने इसे चुनावों में देरी करने की बीजेपी की एक रणनीति करार दिया था। मौजूदा कानून तीन नगर निकायों के 272 वार्डों की संख्या को घटाकर 250 कर देता है। जिसका मतलब हुआ है कि एमसीडी चुनाव से पहले परिसीमन भी कराना होगा। इसके लिए केंद्र एक परिसीमन आयोग का गठन करेगा।
दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमिशन 8 मार्च को निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला था, लेकिन आनन-फानन में उसे घोषणा को टालनी पड़ी। तत्कालीन राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि आयोग को घोषणा से एक घंटे पहले केंद्र से तीन नगर निकायों के एकीकरण के संबंध में एक संदेश प्राप्त हुआ था।
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