Saturday, May 31, 2025
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अंकिता हत्याकांड में वनंतरा रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत दो को आजीवन कारावास

कोटद्वार, उत्तराखंड़ का बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड प्रकरण में रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता भी दोषी करार दिया गया। शुक्रवार को कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 50 – 50 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने इन पर धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाने), 354 (महिला की गरिमा भंग करने) के तहत दोष सिद्ध किया।

 

 

गौरतलब हो कि वनंतरा प्रकरण में लगभग 26 माह तक चली सुनवाई के बाद आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया। हालांकि, सजा पर आदेश आना बाकी है। दोष सुद्धि के बाद कुछ समय के लिए कोर्ट को स्थगित कर दिया गया। इस मामले में 28 मार्च 2023 से ट्रायल शुरू हुआ था और बीती 19 मई को दोनों पक्षों की गवाही व जिरह समाप्त हुई थी। पौड़ी जनपद के यमकेश्वर स्थित वनंतरा रिसार्ट में रिसेप्शनिस्ट का कार्य करने वाली ग्राम डोभ-श्रीकोट निवासी 19-वर्षीय युवती अंकिता 18 सितंबर 2022 को लापता हो गई थी। 06 दिन बाद 24 सितंबर को युवती का शव घटनास्थल से 13 किमी दूर चीला नहर बैराज में मिला था।

युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस ने रिसार्ट स्वामी पुलकित आर्य, रिसार्ट प्रबंधक सौरभ भाष्कर व सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता उर्फ पुलकित को गिरफ्तार किया था। तीनों पर युवती की हत्या, अपराध के साक्ष्य गायब करने व अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत आरोप थे। पुलकित आर्य इस समय अल्मोड़ा, अंकित देहरादून व सौरभ टिहरी जेल में बंद है।

कोटद्वार में फैसले के दिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कोतवाल रमेश तनवार ने बताया कि पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी से पुलिस बल और डेढ़ कंपनी पीएसी तैनात की गई। अदालत परिसर के बाहर सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई और बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहा। पुलिस और प्रशासन ने कई दौर की बैठकों और मॉक ड्रिल के जरिए सुरक्षा सुनिश्चित की। अदालत परिसर छावनी में तब्दील हो गया, और वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखे रहे।

मामले की सुनवाई 30 जनवरी 2023 को शुरू हुई थी। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 500 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने 97 में से 47 अहम गवाहों को अदालत में पेश किया। 28 मार्च 2023 से गवाही शुरू हुई और 19 मई 2025 को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अवनीश नेगी ने बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब देकर सुनवाई समाप्त की। कोर्ट ने 30 मई को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी।

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