उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनलॉक-4 से संबंधित गाइडलाइंस जारी कर है। रविवार देर जारी गाइडलाइंस में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए पिछले कई महीनो से लॉकडाउन के बाद सरकार ने अलग-अलग गतिविधियों को शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया है। राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की तरफ से जारी दिशानिर्देश में ज्यादातर बिंदु केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुरूप ही हैं।
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि अब निरुद्ध क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) के बाहर जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। हालांकि हर शनिवार और रविवार को लागू होने वाली पाबंदियां जारी रहेंगी। दिशानिर्देशों के मुताबिक आगामी सात सितंबर से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। इस सिलसिले में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अलग से जारी की जाएगी।
आगामी 21 सितंबर से सभी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों तथा अन्य सामूहिक गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत होगी लेकिन इसमें अधिकतम 100 लोग ही हिस्सा ले सकेंगे। इस दौरान फेस मास्क का इस्तेमाल, सामाजिक दूरी का पालन करना और थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
इसके अलावा 21 सितंबर से शादी-विवाह संबंधी समारोह और अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। अभी तक इन मौकों पर क्रमशः 30 और 20 लोग ही शिरकत कर सकते थे। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम तथा राज्य कौशल विकास अभियानों में या फिर राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण की इजाजत होगी।
राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय एवं विकास संस्थान, भारतीय उद्यमिता संस्थान, उद्यमिता विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश और उनके प्रशिक्षण प्रदान करने वालों को भी अनुमति होगी। यह व्यवस्था 21 सितंबर से लागू होगी। इसके लिए संचालन प्रक्रिया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।
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