Saturday, November 16, 2024
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टैक्सपेयर्स को राहत : अब 30 सितंबर तक बढ़ाई गई ITR File करने की तारीख

नई दिल्ली, सरकार ने कोरोना वायरस और देश के कई भागों में कोरोना वायरस लॉकडाउन होने के कारण इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में आ रही थी दिक्कतों की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे खिसका दिया गया है। इस बात की जानकारी टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ट्वीट के माध्यम से दी है। इससे पहले सरकारी की ओर से इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई को रखा था। सरकार इस फैसले से आम टैक्सपेयर्स को काफी राहत मिलेगी। आइए आपको भी बताते हैं कि सरकार की ओर से दी गई राहत के अनुसार अब लोग किस तारीख तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

30 सितंबर तक बढ़ाई तारीख

देश के आम टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से इनकम टैक्स टैक्स रिटर्न भरने की तारीख को एक्सटेंड कर दिया है। आयकर विभाग के नए ट्वीट के अनुसार अब रिटर्न फाइन करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर कर दी गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार कोविड महामारी के कारण और करदाताओं की आसानी के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया |

31 अगस्त को खत्म थी आखिरी तारीख
इससे पहले आयकर विभाग की ओर से वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। इससे पहले भी सरकार इस उेडलाइन को कई बार आगे की ओर खिसका चुकी है। जानकारों की मानें तो आने वाले दिनों में इस तारीख और आगे की ओर खिसकाया जा सकता है।इससे पहले सरकार की ओर से पैन और आधार लिंकिंग की आखिरी डेट 31 मार्च 2021 तक आगे बढ़ा दिया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि रिटर्ल फाइल करने की तारीख को भी आगे की ओर बढ़ाया जा सकता है।

लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के केस
आयकर विभाग को यह फैसला देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण लेना पड़ा। जिसकी वजह से टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं। देश में अभी भी कुछ राज्यों में लॉकडाउन है। हाल ही में बिहार और वेस्ट बंगाल में कोरोना वायरस लॉकडाउन की मियाद को पूरे अगस्त तक रखने का फैसला लिया है। वहीं दूसरी ओर देश में अनलॉक 3 की गाइडलाइन भी जारी कर दी गई |

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