नई दिल्ली, कोरोना देश में अभी भी लगातार अपनी पकड़ बनाये हैं, माह अक्टूबर में जहां कोरोना वायरस की रफ्तार कुछ थमती हुआ नजर आ रही थी वहीं नवम्बर में बढ़ती सर्दी के साथ यह फिर से पनप उठा है, खासकर देश की राजधानी दिल्ली व देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस की विकारलता फिर से काफी देखने को मिल रही है|अब यही कारण है सरकार के हाथ-पाँव फूल उठे हैं और वह इसे रोकने के व इससे बचाव के कदम पे कदम उठा रही है|केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को ताजा दिशानिर्देश जारी किये हैं|केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी को और ज्यादा फैलने से रोकने के लिए ये ताजा दिशानिर्देश जारी किये हैं जो कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे।
Ministry of Home Affairs issues an Order with Guidelines for Surveillance, Containment and Caution, to be effective from December 1, 2020 and to remain in force upto 31.12.2020#Unite2FightCorona
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— PIB India (@PIB_India) November 25, 2020
केंद्रीय गृह मंत्रालय के ताजे दिशानिर्देशों का मुख्य फोकस कोविड 19 से संबंधित निगरानी, नियंत्रण और सावधानी पर है और संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है। MHA की नई गाइडलाइन के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी।वहीँ निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र से अनुमति जरूरी होगी, गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन्स में सभी एहतियातों के पालन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासनों की होगी।राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें इस बारे में अफसरों की जवाबदेही तय करेंगी।
नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लेने की राज्यों को छूट
गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य सरकारें अपने राज्य में लॉक डाउन लगाने के अलावा कोरोना को थामने के लिए जो कर सकती हैं वो करें|नाइट कर्फ्यू लगाने, कार्यक्रमों(चाहे वे धार्मिक हों, सामाजिक हों, खेल से हों, मनोरंजन या शैक्षणिक हों) में कितने लोगों को आने की इजाजत देनी है, सिनेमा हॉल्स, थिअटर्स, स्विमिंग पूल्स खोलने हैं कि नहीं खोलने हैं|राज्य सरकारें ये सब अपने हिसाब से तय कर सकती हैं| राज्य सरकारें अपने राज्य में कोरोना से जुड़े बचाव के नियमों का पालन जरूर कराएं|भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग पर निगरानी रखनी बेहद जरूरी है|लोग मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।यह ध्यान रखा जाये|इसके लिए राज्य सरकार अपने हिसाब से जुर्माना तय कर सकती हैं।
बुजुर्गों, बच्चों, बीमार और गर्भवती महिलाओं को घर में रहने के सलाह ज्यादा जोखिम वाले लोगों जैसे 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों, पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। जब तक बहुत ही ज्यादा जरूरी न हो, उन्हें बाहर निकलने से बचना चाहिए।
एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य के ही भीतर लोगों और सामानों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं रहेगी। आवाजाही के लिए अलग से किसी भी तरह के परमिट/ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।
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