देहरादून। विक्रय अनुबंध पत्र के विपरीत जाकर दुकान किसी और को बेचने व साढ़े 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने पर नगर कोतवाली पुलिस ने महिला समेत दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए पत्र में प्रवीन कुकरेजा निवासी आनंद चौक ने बताया कि उन्होंने स्वाति नाम की महिला के साथ नौ जनवरी 2019 को पलटन बाजार में दो दुकानों का विक्रय अनुबंध पत्र तैयार किया था।
पुलिस के अनुसार, अनुबंध के अनुसार संपत्ति की मालकिन को दुकानों को तीन मंजिल तक तैयार करना था। साथ ही शर्त रखी गई थी कि संपत्ति को लेकर किसी अन्य व्यक्ति से अनुबंध नहीं होगा व न ही संपत्ति का कब्जा अन्य व्यक्ति को सौंपा जाएगा। प्रवीन कुकरेजा के अनुसार, उन्होंने विभिन्न तिथियों में महिला को 15 लाख 50 हजार रुपये दिए। महिला से दुकान के ऊपर निर्माण करने के लिए कई बार कहा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
महिला के कहने पर जब उन्होंने स्वयं ही दुकान के ऊपर निर्माण कार्य शुरू करवाया तो महिला ने 23 सितंबर को अपने ससुर सुबोध रस्तोगी के माध्यम से शहर कोतवाली में उनकी संपत्ति को खुर्दबुर्द करने की शिकायत दर्ज करा दी। बताया कि उन्हें बाद में पता चला कि महिला ने 26 जून को ही संपत्ति का एक हिस्सा किसी और को बेच दिया था। इंस्पेक्टर एसएस नेगी ने बताया कि जांच के बाद स्वाति व सुबोध रस्तोगी निवासी कृष्णा अपार्टमेंट सुभाष रोड के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
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