देहरादून, बदहाल सड़कों पर दुर्घटनाएं होनी आम बात थी लेकिन अब पहली बार देखने में आया है कि ठेकेदार को चोटिल व्यक्ति को दो लाख रुपये अदा करने का आदेश देने के साथ उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार इस निर्णय को यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं।
उन्होंने इसे बस एक उदाहरण बताते हुए सभी ठेकेदारों को चेतावनी जारी की है।बुधवार को जारी आदेश में जिलाधिकारी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के विभिन्न कार्यों के ठेकेदारों की लापरवाही सामने आ रही है। सड़क को खोदने के बाद या तो गड्ढा भरा नहीं जा रहा या समतलीकरण के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है। इसी तरह उन्होंने अन्य निर्माण एजेंसियों के ठेकेदारों को भी चेताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी सड़क को खोदते समय जनता की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए और काम के बाद मिट्टी को उचित ढंग से भर दिया जाए। निर्माण स्थल के आसपास फैली मिट्टी का भी शीघ्र निस्तारण कर दिया जाए। उन्होंने सभी निर्माण एजेंसियों के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंताओं समेत स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी) को नियमों का पालन कराने के निर्देश जारी किए हैं |
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