Monday, November 25, 2024
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दिल्ली में सख्ती : फेस मास्क न पहनने, पान गुटका का सेवन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने अब लगेगा 2 हजार का जुर्माना

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली महामारी रोग प्रबंधन COVID-19 विनियम 2020 को संशोधित करते हुए सार्वजानिक जगहों पर फेस मास्क न पहनने, पान, गुटखा आदि के सेवन करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करने पर ‘अधिकृत व्यक्तियों’ को 2000 रुपये का जुर्माना लगाने का अधिकार दिया है.

मालूम हो कि एक दिन पहले ही सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि राजधानी दिल्ली में अब मास्क न पहनने पर 500 की जगह 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसे शुक्रवार को उपराज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है.वहीं दिल्ली (Delhi) में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले और रिकॉर्ड मौतों के बाद दिल्ली सरकार ने महामारी से लड़ने के लिए सुपर हीरोज का सहारा लिया है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर मास्क पहने हुए सुपरहीरो की तस्वीरें अपलोड की हैं. लोगों में अवेयरनेस फैलाने का ये तरीका सोशल मीडिया पर भी सबको खूब पसंद आ रहा है.

सत्येंद्र जैन ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर मास्क पहने हुए Batman की फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, “हीरोज मास्क पहनते हैं. अपना मास्क लगाएं और जिंदगियां बचाएं.#BeAHero”.

दूसरे देशों में मास्क को लेकर क्या हैं नियम?

मास्क नहीं पहनने को लेकर कई देशों में बहुत सख्त नियम हैं. उत्तर कोरिया में मास्क नहीं पहनने पर तीन साल तक मजदूरी कराए जाने की सजा है. रूस में क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करने पर सात साल कैद तो वहीं, इंग्लैंड में मास्क नहीं पहनने पर 2.7 लाख रुपए तक के जुर्माने का नियम है. फिली​पींस में तो क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने पर गोली मारने तक का आदेश दे दिया गया है.

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