देहरादून, कोरोना अनलॉक -3 के दौरान उत्तराखंड में अन्य राज्यों से व्यक्तियों और सामान के आने पर अब किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी। बाहर से आने वालों को सीमित संख्या में प्रवेश देने के प्रविधान को केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के मद्देनजर हटाया जाएगा। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि प्रतिदिन सिर्फ दो हजार लोगों को ही प्रवेश की अनुमति देने की पाबंदी हटाने के संबंध में पत्रावली मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भेजी गई है। रविवार को प्रदेश सरकार नई गाइडलाइन जारी कर सकती है।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर व्यक्तियों और सामान की आवाजाही पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाने पर आपत्ति जताई है। आवाजाही के लिए राज्य सरकार या जिला प्रशासन से किसी भी तरह की अनुमति या ई-परमिट की जरूरत से इनकार किया गया है। यह पत्र मिलने के बाद राज्य सरकार भी हरकत में आ गई है। प्रदेश सरकार अनलॉक-तीन को लेकर जारी की गई गाइडलाइन में संशोधन करेगी। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक गाइडलाइन में राज्य में बाहर से प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या को सीमित किया गया है।
कोरोना संक्रमण की आरटी-पीसीआर जांच कराए बगैर प्रतिदिन केवल दो हजार व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति देने की व्यवस्था लागू है। इसके अतिरिक्त हर जिले में जिलाधिकारी को अवसादग्रस्त या मानसिक रूप से परेशान 50 व्यक्तियों को अनुमति देने के लिए भी अधिकृत किया गया है। हालांकि, यह पाबंदी उद्योगों में कार्यरत कार्मिकों, श्रमिकों, विधायकों, सांसदों, नौकरशाहों और बैठक के लिए बाहर से आने वाले तकनीकी विशेषज्ञों पर लागू नहीं है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की शनिवार को जारी एडवाइजरी के बाद प्रदेश सरकार ने पाबंदी हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने केंद्रीय गृह सचिव का पत्र मिलने की पुष्टि की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन किया जाएगा। राज्य में दाखिल होने को लेकर लागू पाबंदी हटाई जाएगी। इस संबंध में उन्होंने पत्रावली मुख्यमंत्री को भेजी है। उन्होंने बताया कि पत्रावली को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद इस संबंध जल्द नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है
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