कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक जारी रहेगा लॉकडाउन
नई दिल्ली, एएनआइ। गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा कोरोना वायरस को देखते हुए अनलॉक 5 की दिशा-निदर्शों को जारी करते हुए अपने 30 सितंबर के आदेशों को ही दोबारा जारी किया गया है। बताया गया कि गृह मंत्रालय ने जो 30 सितंबर को कोरोना को देखते हुए दिशा-निर्देश जारी किए थे, वो ही दिशा-निर्देश अब 30 नवंबर, 2020 तक लागू रहेंगे। इसके साथ ही 30 नवंबर, 2020 तक कंटेनर जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा।
गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि पिछले महीने के दिशा-निर्देशों, जिनमें सिनेमा हॉलों को फिर से खोलने की अनुमति दी, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल और सभाएं में प्रतिबंधों को फिलहाल 30 नवंबर तक माना जाएगा। प्रेस सूचना ब्यूरो ने कहा, ‘गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 30.11.2020 तक जारी रहने के लिए अपने 30.09.2020 के आदेशों को जारी किया।’
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक 5.0 दिशा-निर्देशों की घोषणा 30 सितंबर को कर दी गयी थी। वे दिशा-निर्देश 1 अक्टूबर से लागू हुए थे, जो अब 30 नवंबर तक चलेंगे। इन दिशा-निर्देशों में स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोले जाने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। स्कूलों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन अभी भी जारी रहेगा और कोई भी स्कूल छात्रों को स्कूल आने के लिए दबाव नहीं बना सकता।
केंद्र सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को खोले जाने की अनुमति दे दी गयी थी, लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया था। सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार बताया गया था कि अनलॉक 5.0 गाइडलाइंस को राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों की सहमित से तैयार किया गया है।
Lockdown shall continue to be implemented strictly in the Containment Zones till 30th November, 2020: Ministry of Home Affairs https://t.co/bfwwQDxm6R
— ANI (@ANI) October 27, 2020
आदेश के मुताबिक, राज्य और केंद्र शासित राज्यों की सरकारों को कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद से 100 लोगों से ज्यादा संख्या के साथ सभाओं को शर्तों के साथ अनुमति देने की बात कही गई थी। इसके अलावा राज्य के अंदर-बाहर परिवहन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। साथ ही कहीं आने जाने पर किसी व्यक्ति को अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।’
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