Saturday, April 20, 2024
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शासनादेश जारी, हड़ताल अवधि का वेतन अवशेष अर्जित अवकाश में परिवर्तित या समायोजित किया जाएगा।

उपनल के माध्यम से सेवा देने वाले कर्मियों द्वारा की गई हड़ताल की अवधि के मानदेय का भुगतान करेगी राज्य सरकार

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी जी के अनुरोध पर दी  स्वीकृति

देहरादून, मुख्यमंत्री  तीरथ सिंह रावत ने राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी के अनुरोध पर विभिन्न शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्थानीय निकायों आदि में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से प्रायोजित सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों द्वारा 22 फरवरी से 17 अप्रैल तक की गई हड़ताल अवधि के मानदेय का भुगतान संबंधित व्यक्तियों को किए जाने की स्वीकृति दी है।

मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रमुख सचिव श्री एल.फैनई ने आदेश जारी कर दिये हैं कि हड़ताल करने वाले व्यक्तियों का हड़ताल अवधि का वेतन उनके अवशेष अर्जित अवकाश में परिवर्तित या समायोजित किया जाएगा।

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