Thursday, April 25, 2024
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कोरोना के देश में बढ़ते मामले, पंजाब सरकार ने एक मार्च से लागू किये नये नियम

चंडीगढ़: देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने 1 मार्च से नए नियम लागू कर दिए हैं. इसके तहत अब इंडोर जगहों पर 100 सेज्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगा दी गई है, जबकि आउटडोर जगहों पर ये रोक 200 लोगों पर लगेगी. यही नहीं, सरकार ने सभी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को आदेश दिए हैं कि वो अपने अपने जिलों में हॉटस्पॉट्स की पहचान करें और जरूरी हो तो नाइट कर्फ्यू भी लगा सकते हैं.

पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने दिए निर्देश

पंजाब सरकार की हाई-लेवल वर्चुअल मीटिंग में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी (Coronavirus) फिर से तेजी से पैर पसार रही है. पंजाब में हर दिन 30 हजार से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है. उन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को आदेश दिए हैं कि वो जरूरत पड़ने पर कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं. आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के मुताबिक स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वो मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के आदेश को कड़ाई से लागू करें. सिनेमा हाल पर 1 मार्च को फैसला

अमरिंदर सिंह ने कहा कि स्थानीय प्रशासन कोरोना के मामलों पर नजर रखे और सिनेमा हाल में पाबंदियों को लेकर फैसला 1 मार्च को किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्राइवेट ऑफिस और रेस्टोरेंट्स को सभी कर्मचारियों की कोरोना टेस्टिंग करानी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार ने हर कोरोना पॉजिटिव मामलों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए कम से कम 15 लोगों की कोरोना टेस्टिंग अनिवार्य कर दी है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को 100 प्रतिशत तक कोरोना वैक्सीन लगाई जाए. इसके लिए प्रचार अभियान भी चलाने के लिए उन्होंने मंजूरी दी. यही नहीं, मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को योजनाएं बनाने का निर्देश भी दिया है. इस दौरान मुख्य सचिव विन्नी महाजन ने कहा कि स्कूलों को बंद करने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि स्कूल खुले रहेंगे, क्योंकि हर स्कूल में शिक्षकों को ही कोरोना मामलों का नोडल ऑफीसर बनाया गया है, जो अपने स्कूलों में मास्क लगाने और कोरोना गाइडलाइन्स का पालन कराने के लिए जिम्मेदार होंगे.

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