Wednesday, April 24, 2024
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बड़ी राहत! टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन बढ़ी, जानें क्या है तारीख बढ़ी

नई दिल्ली. केंद्र की मोदी सरकार ने आज टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को एक बड़ी राहत दी है. सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की डेडलाइन को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है. इसके बाद अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल​ करने की नई तारीख 31 दिसंबर 2020 हो गई है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस बारे में जानकारी दी है. CBDT ने अपने तरफ से जारी बयान में कहा कि टैक्सपेयस के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. CBDT ने कहा कि डेडलाइन को इसलिए बढ़ाया जा रहा है, ताकि टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके.

इनके लिए जनवरी 2021 तक बढ़ी डेडलाइन
जिन टैक्सपेयर्स के अकाउंट को ऑडिट किया जाना है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को दो महीने के लिए बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दिया गया है. CBDT ने बयान में कहा, ‘टैक्सपेयर्स के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख, जिनके खातों की ऑडिट करवाना आवश्यक है (जिनके लिए आई-टी अधिनियम के अनुसार नियत तारीख 31 अक्टूबर, 2020 है) को बढ़ाकर 31 जनवरी, 2021 कर दिया गया है.

पहले नवंबर 2020 तक बढ़ी थी डेडलाइन
इसके पहले सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया था. कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सरकार को यह फैसला लेना पड़ा था ताकि टैक्स अनुपालन बढ़ सके और टैक्सपेयर्स को मौजूदा संकट के बीच कुछ राहत मिल सके.

 

 

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