Wednesday, April 24, 2024
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गृह मंत्रालय ने जारी की अनलॉक-4 की गाइडलाइन, राज्य अपने तरफ से नही लगा पाएंगे लॉकडाउन, गृह मंत्रालय से लेनी होगी मंज़ूरी

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 को लेकर गाइडलाइन जारी की हैं।

गाइडलाइन के अनुसार, स्कूल कॉलेज अभी भी बंद रहेंगे, लेकिन नवी कक्षा से बड़े बच्चे 21 सितम्बर के बाद से स्कूल जा सकेंगे और साथ ही स्टाफ को भी आना होगा। स्कूल में सोशल डिस्टेंस का सख्ती से पालन करना होगा।

साथ ही 7 सितम्बर से चलेगी मेट्रो ट्रैन, मगर शर्तें रहेंगी लागू।

सिनेमा हॉल व स्विमिंग पूल अभी भी रहेंगे बंद।

धार्मिक आयोजनों को मिलेगी मंज़ूरी।

21 सितम्बर के बाद से हो सकेगी राजनीतिक रैली भी लेकिन 100 से ज़्यादा व्यक्तियों की भीड़ नहीं रह सकेगी।

कन्टेनमेंट जोन में पहले की तरह ही पाबंदियां लागू रहेंगी।

साथ ही कोई राज्य अपने तरफ से लॉकडाउन का निर्णय नहीं ले सकेगा, गृह मंत्रालय से लेनी होगी मंज़ूरी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्य अलग अलग लॉकडाउन लगा रहे हैं जैसी यूपी में साप्ताहिक लॉकडाउन है, अब इनके लिए केंद्र से मंज़ूरी लेनी होगी।

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