Thursday, March 28, 2024
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पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी, 30 नवंबर तक जेपीपी जमा किए बिना भी मिलेगी पेंशन

नई दिल्‍ली. भारत में कोविड 19 महामारी के चलते वरिष्‍ठ नागरिकों को हो रही परेशानियों को देखते हुए ईपीएफओ (EPFO) ने पेंशनधारकों को राहत दी है. ईपीएफओ ने ईपीएस (EPS) 1995 के तहत पेंशन लेने वाले नागरिकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा कराने की अवधि तीन महीने बढ़ा दी है. ऐसे में पेंशनधारक (Pensioners) अब 28 फरवरी 2021 तक प्रमाण पत्र जमा करा सकेंगे.

ईपीएफओ से जुड़े 35 लाख पेंशनधारक हैं. अभी तक कोई भी पेंशनधारक सिर्फ 30 नवंबर तक ही जेपीपी (Jeevan Pramaan Patra) जमा करा सकता है जो जारी होने के एक साल तक मान्‍य होता है. लेकिन ईपीएफओ की तरफ से उठाए गए इस कदम से इन सभी पेंशनधारकों को लाभ होगा. ये सभी पेंशनधारक अपने जीवन प्रमाण पत्र कई तरीकों से जमा करा सकते हैं. इसके लिए पेंशनधारक देशभर में 3.65 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), पेंशन डिस्‍बर्सिंग बैंकों की ब्रांच, 1.36 लाख पोस्‍ट ऑफिस, पोस्‍टल नेटवर्क के 1.90 लाख पोस्‍टमेन और ग्रामीण डाक सेवकों का लाभ उठा सकते हैं.

पेंशनधारक आसपास की सीएससी के लिए इस लिंक (https://locator.csccloud.in/) का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक (http://ccc.cept.gov.in/covid/request.aspx) के माध्‍यम से अपने घर के आसपास स्थित पोस्‍ट ऑफिस में जेपीपी जमा कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.ईपीएफओ की ओर से समय बढ़ाने के साथ ही कहा गया है कि नवंबर 2020 तक जेपीपी जमा न कर पाने वाले इन 35 लाख पेंशनधारकों की पेंशन नहीं रोकी जाएगी.

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