Thursday, April 25, 2024
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उत्तराखंड में अनलॉक-3 की एसओपी जारी, क्या रहेगा खुला किस पर प्रतिबंध जानिये

देहरादून, उत्तराखंड़ शासन ने अनलॉक-3 की एसओपी जारी कर दी है। इसके मुताबिक अब प्रदेश में प्रतिदिन बिना आरटी-पीसीआर जांच कराकर आने वाले दो हजार लोगों को आने की अनुमति दी जाएगी। हर जिले में जिलाधिकारी को अवसाद ग्रस्त या मानसिक रूप से परेशान 50 अतिरिक्त लोगों को अनुमति देने के लिए भी अधिकृत किया गया है।
स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के लिए गाइड लाइन में स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य, जिला और तहसील स्तर पर कार्यक्रमों के आयोजन को दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में योग केंद्र और जिम खोलने को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा स्कूल कालेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल, स्वमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार और ऑडिटोरियम को खोलने पर पाबंदी बरकरार रखी गई है।
मंगलवार 4 अगस्त को मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अनलॉक- 3 एसओपी जारी की। इसमे अनलॉक वन और अनलॉक टू के पुराने आदेशों को संक्रमित करते हुए नई व्यवस्था दी गई है। इसमें बाहर से आने वाले लोगों के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी को प्रदेश में आने से पहले स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।
आवश्यक कार्यों जैसे परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी, बुजुर्ग मां-बाप से मिलना आदि के लिए आने वालों को क्वारंटाइन से छूट रहेगी। इन्हें ठहरने वाले स्थान या घर से बाहर केवल इन्हीं कार्यों के लिए आने जाने की छूट रहेगी। इसके अलावा कहीं और आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। विभिन्न योजनाओं से जुड़े श्रमिक, कार्मिक, विशेषज्ञ, सलाहकार और सप्लायर आदि को क्वारंटान से छूट रहेगी हालांकि, उन्हें वेब पोर्टल पर अधिकार पत्र अपलोड करना होगा। इन्हें और सेना के अधिकारियों व कार्मिकों को प्रतिदिन आने वाले दो हजार लोगों में शामिल नहीं किया गया है।

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